19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अमेरिका ने पाक से कहा, मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को लायें न्याय के कटघरे तक

वाशिंगटन : पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को रिहा किए जाने के आदेश दिए जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का उसका संकल्प याद दिलाया है. गौरतलब है कि […]

वाशिंगटन : पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को रिहा किए जाने के आदेश दिए जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का उसका संकल्प याद दिलाया है. गौरतलब है कि आज के ताजा घटनाक्रम में लखवी को जेल से उसकी रिहाई के पहले ही लोक सुरक्षा आदेश के तहत और 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया गया.

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन साकी ने कल संवाददाताओं को बताया, ‘‘पाकिस्तान की सरकार ने मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपना सहयोग देने का संकल्प किया है और हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह उस संकल्प का पूरी तरह पालन करे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इन खबरों पर गौर कर रहे हैं जिनके अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड को हिरासत में रखने से जुडे आदेशों को निलंबित कर दिया.’’

साकी ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘फिलहाल वह जेल में बंद है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद के खिलाफ लडाई में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है. हमने ये (एक अदालत द्वारा लखवी को जमानत देने से जुडी) खबरें देखी हैं लेकिन हम इस जारी कानूनी प्रक्रिया के नतीजों के बारे में कयास नहीं लगा सकते हैं.’’ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कल लखवी की हिरासत के आदेशों को कल निलंबित कर दिया था और उसे तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए थे.

इस कदम से ‘नाराज’ भारत ने लखवी की रिहाई से जुडे अदालती आदेश के खिलाफ कडा विरोध दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि उसे रिहा किए जाने से एक खतरा पैदा होगा और ‘‘इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.’’ आज के ताजा घटनाक्रम में लखवी को जेल से उसकी रिहाई के पहले ही लोक सुरक्षा आदेश के तहत और 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें