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मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं हुए इमरान, जुर्माना लगा

कराची : पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान पर एक अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि पांच अरब रुपये के मानहानि के मामले में आज वह बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए. मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने प्रमुख के खिलाफ हत्या के निराधार आरोप लगाने के मामले में इमरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2015 2:10 AM

कराची : पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान पर एक अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि पांच अरब रुपये के मानहानि के मामले में आज वह बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए. मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने प्रमुख के खिलाफ हत्या के निराधार आरोप लगाने के मामले में इमरान के खिलाफ पांच अरब रुपये का मानहानि का दावा किया है.

सिंध उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान अगली सुनवायी के दिन अपने वकीलों के साथ अदालत में अवश्य पेश हों. इमरान ने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रमुख को अपनी पार्टी की सदस्य जेहरा शाहिद की हत्या का जिम्मेदार बताया था.

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