पत्नी को सांवली मत कहना : अदालत

इंदौर : दहेज के लिये अपनी पत्नी को सांवली होने का ताना देकर परेशान करने को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखते हुए अदालत ने एक सेल्स मैनेजर को आदेश दिया कि वह उससे अलग रह रही ब्याहता को हर महीने पांच हजार रुपये का गुजारा भत्ता अदा करे. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) आरके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2013 8:33 AM

इंदौर : दहेज के लिये अपनी पत्नी को सांवली होने का ताना देकर परेशान करने को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखते हुए अदालत ने एक सेल्स मैनेजर को आदेश दिया कि वह उससे अलग रह रही ब्याहता को हर महीने पांच हजार रुपये का गुजारा भत्ता अदा करे.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) आरके रावतकर ने शहर की एक निजी कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर काम करनेवाले सुरेश को अपनी पत्नी अंजलि के भरणपोषण के लिये यह मासिक रकम चुकाने का आदेश दिया.

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