एनएसए का फोन कॉल रिकॉर्ड संग्रह अवैध : अदालत

न्यूयार्क : अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने कहा है कि अमेरिकियों के फोन रिकॉर्ड को सरकार द्वारा अभूतपूर्व और अनुचित रुप से बडी मात्र में एकत्र करना अवैध है क्योंकि इसे कांग्रेस ने अधिकृत नहीं किया था.अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस संबंध में निर्णय ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निजी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 8, 2015 10:49 AM

न्यूयार्क : अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने कहा है कि अमेरिकियों के फोन रिकॉर्ड को सरकार द्वारा अभूतपूर्व और अनुचित रुप से बडी मात्र में एकत्र करना अवैध है क्योंकि इसे कांग्रेस ने अधिकृत नहीं किया था.अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस संबंध में निर्णय ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निजी हितों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है.

एनएसए के पूर्व कर्मी एडवर्ड स्नोडेन ने 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा अमेरिका में लैंडलाइन फोन कॉल के रिकॉर्ड एकत्र करने के विवादास्पद कार्यक्रम का खुलासा किया था.मैनहट्टन में सेकंड यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने एनएसए को इस कार्यक्रम को अस्थायी रुप से जारी रखने की अनुमति दी लेकिन साथ ही कहा कि कांग्रेस के लिए यह बेहतर होगा कि वह सीमाएं निर्धारित करे.

सर्किट जज गेराल्ड लिंच ने कहा, ‘‘ राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के दांव पर लगे होने के दावे के मद्देनजर, हमें यह समझदारी लगती है कि हम कुछ देर रुककर कांग्रेस में बहस का मौका मुहैया कराएं जिससे कानूनी परिदृश्य में पूरी तरह से बदलाव हो सकता है: या नहीं भी हो सकता है.’’

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