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तेजाब कांड में बाल अपचारी को 10 वर्षों का कठोर कारावास
एडीजे प्रथम सह बालक न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह के न्यायालय ने चिल्ड्रेन केस 1/18 में सहेली पर तेजाब फेंक कर हत्या करने के आरोपी बाल अपचारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद भादवि की धारा 302 में 10 वर्ष साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया.