बेनजीर भुट्टो के ड्राइवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

इस्लामाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 2007 में हुई हत्या के मामले की सुनवायी कर रही पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने उनके ड्राइवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के कारण वारंट जारी हुआ है. भुट्टो चुनावी रैली को संबोधित करने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2015 9:43 AM

इस्लामाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 2007 में हुई हत्या के मामले की सुनवायी कर रही पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने उनके ड्राइवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के कारण वारंट जारी हुआ है. भुट्टो चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद जब रावलपिंडी के मैदान से बाहर निकली उस वक्त जावेद उर रहमान उनकी कार चला रहा था. इसी वक्त भुट्टो की हत्या हुई थी.

हमले में जावेद सुरक्षित बच गया था और बार-बार समन के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुआ है. ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अुनसार, विशेष आतंकवाद-निरोधी अदालत ने जावेद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और चार अन्य गवाहों को अगली सुनवायी के दिन बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है.

इसबीच मोहमंद कबाइली क्षेत्र के पूर्व राजनीतिक एजेंट बहलोल खान ने अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। गौरतलब है कि अनुपस्थिती को लेकर अदालत ने उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. खान ने कहा कि हमलावरों में से एक अब्दुल्ला उर्फ सद्दाम उनका छोटा भाई था और वह अकोरा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया का छात्र था. उन्होंने कहा कि उनका भाई इस मामले में भगोडा था और बाद में खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा एजेंसियों के साथ हुई मुठभेड में मारा गया.

सुनवायी के दौरान अमेरिकी दूतावास से आए निदेशक शाकिब रफीक ने अदालत को बताया कि दूतावास ने अमेरिकी पत्रकार मार्क सेगल को पत्र लिखकर पूछा है कि वह अपना बयान दर्ज कराने पाकिस्तान आना चाहते हैं या फिर वीडियो लिंक के माध्यम से दर्ज कराना चाहेंगे. रफीक ने कहा कि वह सेगल के जवाब से अदालत को अवगत कराते रहेंगे. भुट्टो के साथ करीबी संबंधों के कारण सेगल को इस मामले में महत्वपूर्ण गवाह माना जा रहा है.

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