पांच माह कारावास की सजा
जमुई. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी देवराज सुमन ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के दरखा निवासी उमेश यादव को सामान चोरी करने के मामले में पांच माह कारावास की सजा और पांच सौ रुपया जुर्माना का प्रावधान किया है. जानकारी के अनुसार 31 मार्च 1997 को खैरा थाना क्षेत्र के अरुणमाबांक निवासी मिथलेश यादव धनबाद जाने के […]
जमुई. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी देवराज सुमन ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के दरखा निवासी उमेश यादव को सामान चोरी करने के मामले में पांच माह कारावास की सजा और पांच सौ रुपया जुर्माना का प्रावधान किया है. जानकारी के अनुसार 31 मार्च 1997 को खैरा थाना क्षेत्र के अरुणमाबांक निवासी मिथलेश यादव धनबाद जाने के लिए अपना सामान लेकर जमुई स्टेशन पहुंचा और मुसाफिर खाना में अपना सामान रख कर उमेश यादव को यह कह कर चला गया था कि मैं गाड़ी का पता करके आता हूं. तुम मेरा सामान देखना. लेकिन मिथलेश यादव जब गाड़ी का पता करके वापस लौटा तो देखा कि उमेश यादव सामान लेकर भाग रहा है. इसके पश्चात मिथलेश यादव उसे स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ कर मलयपुर थाना ले गया था.