जींद (हरियाणा) : हरियाणा के जींद जिले के दालमवाला गांव में रविवार को उस वक्त एक परिवार के लोगों के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने घर में चल रही शादी को रुकवा दिया. अक्षय तृतीया से एक दिन पहले कल अधिकारी कार्यालय ने एक नाबालिग लडकी का विवाह होने पर रोक लगा दी. इस विवाह में दूल्हे की उम्र लगभग 32 वर्ष थी जबकि लडकी नाबालिग थी. विभाग के बीच में आने के कारण पंजाब के संगरुर जिले के गुलाडी गांव से आई बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गयी.
विभाग ने कन्या पक्ष से लिखित में लडकी के बालिग होने तक विवाह नहीं करवाने का आश्वासन लिया. जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि गांव दालमवाला में एक नाबालिग लडकी की शादी करवाई जा रही है और बारात आ चुकी है.
सूचना मिलते ही जींद बाल विवाह निषेध कार्यालय से सहायक अधिकारी रवि लौहान, एएसआई ईश्वर दत्त, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, महिला कांस्टेबल शर्मिला विवाह स्थल पर पहुंचे और लडकी के परिजनों से बातचीत कर लडकी के बालिग होने का प्रमाण-पत्र दिखाए जाने की बात कही गई. जब लडकी के प्रमाण-पत्र देखे गए तो लडकी के बालिग होने से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र परिजन पेश नहीं कर सके। इससे साफ हुआ कि लडकी नाबालिग है. परिवारों ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में कहा है कि वे बालिग होने पर ही लडकी का विवाह करेंगे.