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आधार कार्ड नहीं है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तावेज पर लगाई मुहर
Aadhaar Card: सुप्रीम कोर्ट रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत एसएलसी में उल्लिखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए. इससे पहले एमएसीटी रोहतक ने भी मुआवजे का निर्धारण करते समय उम्र गुणक को गलत तरीके से लागू किया था.