राहील को प्रोन्नत करने के लिए पाक सुप्रीम कोर्ट में याचिका
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सेना प्रमुख पद से राहील शरीफ की सेवानिवृति से एक हफ्ते पहले एक वकील ने सरकार को उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान करने का निर्देश दिये जाने उसकी मांग निचली अदालत से खारिज होने के बाद इस फैसले को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सेवा विस्तार या […]
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सेना प्रमुख पद से राहील शरीफ की सेवानिवृति से एक हफ्ते पहले एक वकील ने सरकार को उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान करने का निर्देश दिये जाने उसकी मांग निचली अदालत से खारिज होने के बाद इस फैसले को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सेवा विस्तार या फील्ड मार्शल का यह पद प्रदान किये जाने को एक बहुत बड़ा राष्ट्रहित करार देते हुए याचिकाकर्ता ने कल सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश खारिज करने का अनुरोध किया. अपीलकर्ता रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सदस्य अदनान माजरी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सरकार और रक्षा मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है. तीन साल के कार्यकाल के बाद साठ वर्षीय राहील 29 नवंबर को सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत हो जाएंगे.
माजरी ने दलील दी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश अवैध, गैरकानूनी एवं असंवैधानिक है क्योंकि इसमें इस पद के गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है जो दुनियाभर में मान्यताप्राप्त है एवं पाकिस्तान कोई अपवाद नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘शांति और युद्धकाल में शानदार, असाधारण एवं पेशेवर प्रदर्शन, उनका पूर्ण समर्पण तथा रणभूमि में उच्चमापदंड एवं महारत के साथ हमारे वर्तमान सेना प्रमुख के लिए राष्ट्रीय सराहना, पुरस्कार एवं पहचान की जरुरत है और पाकिस्तान के हमारे संविधान में सेना प्रमुख का कार्यकाल कहीं उल्लेखित नहीं है.”
अपील में कहा गया है कि ग्लोबल टेरेरिज्म इंडेक्स, 2016 के अनुसार पिछले साल आतंकवाद में भारी कमी आयी और उसके पिछले साल की तुलना में हमलों में 45 फीसदी और मौतों में 38 फीसदी की कमी आयी. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह लगातार दूसरा साल है जब पाकिस्तान में आतंकवाद में कमी नजर आयी है.
जनरल राहील इस माह के आखिर तक अगले सेना प्रमुख को सेना की कमान सौंप सकते हैं. राहिल ने जनवरी में घोषणा की थी कि वह कार्यकाल विस्तार नहीं मांगेंगे.