ट्विटर पर महिला को ‘कठपुतली” बताने के लिए ट्रम्प पर मुकदमा नहीं चल सकता : न्यायाधीश

न्यूयॉर्क : न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पिछले वर्ष दायर रिपब्लिकन पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ उस राजनीतिक रणनीतिकार के मुकदमे को खारिज कर दिया जिसने दावा किया था कि ट्विटर पर ट्रम्प ने उन्हें ‘‘कठपुतली” बताकर उनकी छवि खराब की और झूठा आरोप लगाय कि उनके प्रचार अभियान में नौकरी के लिए वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2017 8:27 PM

न्यूयॉर्क : न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पिछले वर्ष दायर रिपब्लिकन पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ उस राजनीतिक रणनीतिकार के मुकदमे को खारिज कर दिया जिसने दावा किया था कि ट्विटर पर ट्रम्प ने उन्हें ‘‘कठपुतली” बताकर उनकी छवि खराब की और झूठा आरोप लगाय कि उनके प्रचार अभियान में नौकरी के लिए वह ‘‘गिडगिडाई” थीं.

मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बारबरा जाफे ने कहा कि ट्रम्प के ट्वीट ‘‘सामान्य तौर पर अस्पष्ट और अपमानजनक” हो सकते हैं और जो बातें उन्होंने कहीं वे रिपब्लिकन जनसंपर्क सलाहकार चेरिल जैकब्स को ठेस पहुंचा सकती हैं लेकिन वे अब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित हैं.

मामला फरवरी में जैकब्स के सीएनएन को दिये साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है. जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प का राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रचार वित्तीय मामले में पारदर्शी नहीं था. ट्रम्प ने उसी रात ट्वीट कर जवाब दिया था. ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि जैकब्स ‘‘नौकरी के लिए हमारे समक्ष गिडगिडाई थीं. हमने उन्हें मना कर दिया और वह विरोधी बन गयीं.” उन्होंने उन्हें ‘‘वास्तविक कठपुतली” बताया. कुछ दिनों बाद ट्रम्प ने ट्वीट किया कि वह ‘‘बेकार है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है.”

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