‘स्कूलों में अनिवार्य हो राष्ट्रगान’
इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की ख़बर के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म, न्यूज़ रील या डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो दर्शकों को खड़े होने की बाध्यता नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने नवंबर में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक़ सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने […]
इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की ख़बर के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म, न्यूज़ रील या डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो दर्शकों को खड़े होने की बाध्यता नहीं है.
इसके साथ ही अदालत ने नवंबर में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक़ सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और उस दौरान पर्दे पर राष्ट्रीय झंडा दिखाना होगा.
उस समय दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य है, हालांकि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को इससे छूट मिली हुई है. इस आदेश के बाद देश के कई शहरों में लोगों के साथ मार-पीट की घटनाएं सामने आईं थीं.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दिल्ली में नर्सरी दाख़िला मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम फ़ैसला देते हुए दिल्ली सरकार के बनाए नेबरहुड क्राइटेरिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और एक किलोमीटर के दायरे में स्कूलों को दाखिला देने के निर्देश को रद्द कर दिया है.
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि स्कूलों से दूरी से जुड़ा नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है. हाईकोर्ट ने कहा है जनहित को 298 स्कूलों में जाने वाले बच्चों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की दाखिला नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे फ़र्ज़ी कागज़ातों के जरिए दाखिले को रोका जा सके.
हिन्दुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक ज्वाइंट कलेक्टर के नेतृत्व वाली गुंटूर ज़िला स्क्रीनिंग कमेटी ने रोहित वेमुला और उनके परिवार को मिले एससी दर्जे को रद्द करने की सिफारिश की है.
कमेटी ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि रोहित और उनके परिवार के सदस्यों को ओड (वाडेरा) समुदाय (पिछड़ा-ए) का घोषित किया जाए और उनके एससी जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए.
गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है. कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि उनका जाति प्रमाण-पत्र ख़ारिज क्यों ना किया जाए.
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