राष्ट्रपति ट्रंप को अदालत से लगा करारा झटका, यात्रा संबंधी आदेश पर लगायी रोक

न्यूयॉर्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हवाई की एक अदालत द्वारा छह मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा संबंधी उनके आदेश पर फिर से रोक लगाने के बाद एक बार फिर करारा झटका लगा है. ट्रंप ने छह मार्च को ही यात्रा संबंधी नये आदेश पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें विश्व के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2017 9:14 AM

न्यूयॉर्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हवाई की एक अदालत द्वारा छह मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा संबंधी उनके आदेश पर फिर से रोक लगाने के बाद एक बार फिर करारा झटका लगा है. ट्रंप ने छह मार्च को ही यात्रा संबंधी नये आदेश पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें विश्व के छह मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर रोक लगाने की बात की गयी थी.

हवाई की एक संघीय न्यायाधीश ने इस आदेश के लागू होने से कुछ घंटे पहले इस पर फिर से रोक लगा दी है. हवाई की संघीय न्यायाधीश डेरिक वाटसन ने इस नये आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि आदेश से अमेरिकी संविधान में मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव और उनकी सुरक्षा के कानूनों का उल्लंघन होगा.

राष्ट्रपति और न्यायालय के बीच जारी यह लड़ाई अब फेडरल कोर्ट जा सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले इस वर्ष जनवरी में भी यात्रा संबंधी इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिस पर सिएटल के एक न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी. राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमान आबादी बहुल छह देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं.

इसके अलावा, वह शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं. राष्ट्रपति का कहना है कि उनके प्रतिबंधों से आतंकवाद को अमेरिका में घुसने से रोका जा सकेगा, लेकिन आदेश पर रोक लगाने वाले पक्षधरों का मानना है कि इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा.

Next Article

Exit mobile version