वाहन व कार्यालय खोलने के लिए 1,044 आवेदन

आवेदन स्वीकृति को लेकर नहीं हैं पुख्ता इंतजाम, सभी आवेदन हुए स्वीकृत बगैर अनुमति भी चला रहे वाहन व कार्यालय पटना : निकाय चुनाव प्रचार परवान पर है. हर वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियां घूम रही है और रोज कार्यालय खुल रहे हैं. लेकिन, अभी हकीकत यह है कि केवल 1,044 आवेदन ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2017 9:18 AM
आवेदन स्वीकृति को लेकर नहीं हैं पुख्ता इंतजाम, सभी आवेदन हुए स्वीकृत
बगैर अनुमति भी चला रहे वाहन व कार्यालय
पटना : निकाय चुनाव प्रचार परवान पर है. हर वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियां घूम रही है और रोज कार्यालय खुल रहे हैं. लेकिन, अभी हकीकत यह है कि केवल 1,044 आवेदन ही इसके लिए मिल सके हैं. जिला प्रशासन ने वाहनों और कार्यालय खोलने के लिए विकास भवन में हेल्प डेस्क बनाया है. यहां पर 19 मई से लगातार आवेदन लिये जा रहे हैं. पांच दिनों में यानी 23 मई तक जो आवेदन मिले हैं, वह पटना नगर निगम के हिसाब से बिल्कुल कम है.
केवल 1,044 आवेदन वाहन और कार्यालय दोनों को मिला कर मिले हैं. अब यहां सभी 75 वार्डों में 1,008 उम्मीदवार हैं यदि एक उम्मीदवार एक वाहन और एक कार्यालय की भी अनुमति लेगा, तो उसकी कुल संख्या 2,016 होगी. अब चुनाव में केवल 12 दिन शेष हैं और शायद ही कोई वार्ड ऐसा है, जहां पर गाड़ियां नहीं चल रही है या फिर कार्यालय नहीं हैं. इसका कारण यह है कि आवेदन स्वीकृति को लेकर पुख्ता प्रशासनिक इंतजाम की कमी है. हेल्प डेस्क बनाये गये हैं, लेकिन उसकी संख्या कम है. आवेदन करनेवाले अचानक बढ़ गये हैं और काउंटर पर अफरा-तफरी की स्थिति है. कम संख्या हाेने के कारण अनुमति मिलने में देर हो रही है और इसके कारण उम्मीदवार अपनी गाड़ियां बिना आधिकारिक अनुमति के चला रहे हैं.
क्या है नियम?
नगर पर्षद और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए दो मोटरसाइकिल और एक चारपहिया वाहन की अनुमति है. नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए कार का ऑप्शन नहीं दिया गया है.
नगर पंचायत के प्रत्याशी को अपने वार्ड की सीमा में दो मोटरसाइकिल या चार रिक्शे के ही प्रयोग की अनुमति दी गयी है. इन गाड़ियों के लिए उन्हें निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी है. वहीं, एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी जानी है. बिना अनुमति के गाड़ी या कार्यालय का संचालन करना अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

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