‘कोरोना वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
वैक्सीनेशन नहीं करवाने वालों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनुचित, राज्यों को ऐसे प्रतिबंध हटाने का दिया सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है.
वैक्सीनेशन नहीं करवाने वालों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनुचित, राज्यों को ऐसे प्रतिबंध हटाने का दिया सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है.