News Bulletin, 29 April 2024 : सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया. मध्यप्रदेश में कांग्रेस के अक्षय कान्ति भाजपा में शामिल हो गए. गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया. रोहिणी आचार्य और लवली आनंद ने अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में नामांकन पर्चा भरा. ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 9 और सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. 28 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
- पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.
- कांग्रेस के अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल
- इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया. कुछ देर बाद कैलाश विजवर्गीय ने एक तस्वीर शेयर कर अक्षय का बीजेपी में स्वागत किया.
- गलती से इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो PM कौन होगा?
- अमित शाह ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो क्या उनके पास प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा होगा? अगर उनकी सरकार बनी भी तो एक-एक साल अलग-अलग प्रधानमंत्री रहेंगे.
- रोहिणी आचार्य ने भरा नामांकन
- लालू यादव की बेटी रोहणी आचार्य ने सारण संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया है. सोमवार को रोहाणी ने लालू यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया. यहां रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है.
- लवली आनंद ने शिवहर से भरा पर्चा
- शिवहर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उनके बेटे अंसुमन आनंद और बेटी सुरभि आनंद भी मौजूद थे.
- बिहार में 9 और सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी
- असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब बिहार की 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफताब आलम ने इसकी घोषणा की. पार्टी पहले ही किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है.
- हत्या के मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद
- सारण जिले के मशरक से तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या और अपहरण के एक मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 28 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.