RBI Tokenisation, Rules Changing From 1st October 2022: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट के रूप में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट करते हैं, तो इसका तरीका बदलने जा रहा है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते ट्रांजैक्शन में हो रहे फ्रॉड की रोकथाम के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन को लेकर निर्देश दिये हैं. आगामी एक अक्टूबर से टोकनाइजेशन संबंधी नियम लागू होनेवाला है. इसके बाद, एक ओर जहां ग्राहकों को बार-बार कार्ड की डीटेल्स भरने से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा. इससे डिजिटल भुगतान बढ़ने भी की उम्मीद है.
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