24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Video : मनी लाउंड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत देने से किया इनकार

अदालत ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने और इडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने और इडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. प्रेम प्रकाश 25 अगस्त 2022 से जेल में है.हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेम प्रकाश ने सुप्रीमकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ में जमानत याचिका की सुनवाई हुई.

याचिकादाता की ओर से इडी को पिटीशन की कॉपी नहीं दी गयी थी. इसलिए कोर्ट ने इडी को पिटीशन की कॉपी देने और इडी को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. न्यायालय द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि तय करने के निर्देश के बाद अभियुक्त की ओर से उसे अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया. लेकिन, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें