14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूछताछ के लिए अब थर्ड डिग्री नहीं दे पाएगी पुलिस और CBI, कैमरे की नजर में होगा इंटेरोगेशन रूम

उच्चतम न्यायालय ने नया निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है.

उच्चतम न्यायालय ने नया निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि देश के सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई कार्यालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एनसीबी और प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य जांच एजेंसिया में नाइट विजन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में किसी नागरिक के साथ होने वाली ज्यादती को रोकने के लिए ये एतिहासिक निर्देश जारी किया गया है.

Posted By- Suraj Thakur

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें