Padmanabhaswamy Temple: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट कराने का आदेश दिया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट करने के आदेश से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट के पिछले 25 साल के खातों का ऑडिट तीन महीने में करने का आदेश दिया है. दावा किया जाता है कि मंदिर के तहखाने में 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है.
BREAKING NEWS
Advertisement
सामने आएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, तहखाने में 2 लाख करोड़ की संपत्ति का अनुमान
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट करने के आदेश से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट के पिछले 25 साल के खातों का ऑडिट तीन महीने में करने का आदेश दिया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement