सामने आएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, तहखाने में 2 लाख करोड़ की संपत्ति का अनुमान
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट करने के आदेश से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट के पिछले 25 साल के खातों का ऑडिट तीन महीने में करने का आदेश दिया है.
Padmanabhaswamy Temple: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट कराने का आदेश दिया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट करने के आदेश से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट के पिछले 25 साल के खातों का ऑडिट तीन महीने में करने का आदेश दिया है. दावा किया जाता है कि मंदिर के तहखाने में 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है.