VIDEO: अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अविलंब सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की अवधि बढ़ाने से संबंधित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु ने स्वास्थ्य आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे. तब केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं. मेडिकल टेस्ट करवाने हैं. ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे.