रांची : राजधानी रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले मामले में सीबीआई की स्पेशल काेर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 53 दोषियों को तीन साल की सजा और 36 दोषियों को तीन साल से अधिक की सजा सुनायी. वहीं, 35 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि चारा घोटाले मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता और पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसमें 62 आरोपियों का निधन हो चुका है. 29 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से 36.86 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.
Special CBI court on Monday gave its verdict in the fodder scam case related to the Doranda treasury of the capital Ranchi. The court of Special CBI Judge Vishal Srivastava sentenced 52 convicts to three years imprisonment and 37 convicts to more than three years. At the same time, 35 accused were acquitted by the court due to lack of evidence. Let us inform that 124 accused, including the then supplier and former MLA Gulshan Lal Ajmani, were facing trial in the fodder scam case. In this, 62 accused have passed away. In this 29-year-old case, the court gave its verdict on Monday. It may be known that there was an illegal withdrawal of Rs 36.86 crore from the Doranda treasury.