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महिलाओं के लिए विशेष : शादी के बाद लड़कियों के नाम बदल जाने पर न करें लापरवाही, प्रमुख दस्तावेज ऐसे कराएं अपडेट

अक्सर लड़कियों का नाम शादी के बाद बदल जाता है. ऐसे में पुराने व नये दस्तावेजों में नये नाम को विधिवत तरीके से दर्ज कराना जरूरी है नहीं तो भविष्य में जरूरत के वक्त मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है. नाम बदलने की प्रक्रिया भी पूरी करें सामान्य तौर पर शादी के बाद पत्नी […]

अक्सर लड़कियों का नाम शादी के बाद बदल जाता है. ऐसे में पुराने व नये दस्तावेजों में नये नाम को विधिवत तरीके से दर्ज कराना जरूरी है नहीं तो भविष्य में जरूरत के वक्त मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है.
नाम बदलने की प्रक्रिया भी पूरी करें
सामान्य तौर पर शादी के बाद पत्नी के नाम के साथ पति का सरनेम या परिवार का नाम (फैमिली नेम) जुड़ जाता है. इससे उनके नाम में परिवर्तन हो जाता है. शादी के बाद नये नाम से पति सारे काम-काज जैसे निवेशों में नॉमिनी बनाना, पत्नी के नाम से निवेश करना आदि करने लगते है.
नये दस्तावेज में पत्नी का नया नाम आ जाता हैं. ऐसे में भविष्य में इन महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है जब कभी पति द्वारा किये गये निवेश को निकालना पड़े या उनके न रहने पर नॉमिनी के रूप में लाभ प्राप्त करना पड़े. छोटी सी लापरवाही के कारण ही उस विपरीत समय में उन निवेशों से पैसा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसलिए यह जरूरी है कि जितना जल्दी हो, अपने परिवर्तित नाम को स्थायी रूप दें और उन सारे दस्तावेजों को तुरंत ही अपडेट कर लें. इसी संदर्भ में आपको एक ऐसी युवती के बारे में बारे में बताता हूं जिसने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसे भविष्य में काफी परेशानी झेलनी पड़ी साथ ही लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ा.
केस
बात 1994 की है. रांची की ही एक युवती एक अंग्रेजी अखबार में काम करती थी. उसने अपनी आय से 1994 में 5000 रुपये में एक कंपनी का शेयर खरीदा था. इसके एक साल बाद यानी 1995 में उसकी शादी हो जाती है और इसके साथ ही उसका सरनेम बदल जाता है. शादी के बाद उसके पति के सारे निवेश व अन्य दस्तावेजों में उसका नया नाम शामिल हो जाता है. उसने भी अपने नये नाम से पैन कार्ड बनवा लिया.
15 साल बाद उसने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने शेयर बेचने का निर्णय लिया और पता कराया कि शेयर बेचने पर उसे कितना मिलेगा. 2010-11 की बात है, उस समय उसके शेयर का डिविडेंट और बोनस मिला कर कुल मूल्य 2.25 लाख था. उसने तुरंत ही बेचने फैसला कर लिया. लेकिन नये नाम की वजह से बात नहीं बन पायी. फिर उसने नाम परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी की. इसमें लगभग आठ महीने बीत गये. इसके बाद जब वह शेयर बेचने गयीं, तो उसे मात्र 70 हजार ही मिले. शेयर का मूल्य गिर चुका था. इस तरह उसे लगभग 1.5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा साथ ही आठ महीने की परेशानी व भाग दौड़ अलग से.
शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया
संबंधित कंपनी को एक पत्र लिखें और उसमें नाम परिवर्तन की सूचना कारण सहित बताएं. साथ में नये नाम को स्पष्ट तौर पर बताएं.
इस पत्र के साथ नाम परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज जैसे गजट नोटिफिकेशन, हलफनामा, पैन कार्ड आदि की अभिप्रमाणित फोटो काॅपी संलग्न करें.
पत्र से शेयर सर्टिफिकेट की मूल प्रति को भी संलग्न कर दें.इस पत्र और संबंधित सभी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर करें और जहां भी जरूरत है वहां कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी से कागजातों को अभिप्रमाणित करा लें.
अब इस पत्र को डाक से कंपनी रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट को भेजें और भेजने के रसीद सुरक्षित रखें.सात से 15 दिनों के बाद कंपनी से अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें. और अगर कंपनी और कुछ दस्तावेज मांगती है, तो उसे जितना जल्द हो भेज दें.
नाम में परिवर्तन कराने का तरीका
शादी के बाद या अन्य किसी भी कारण से जब नाम में परिवर्तन होता है, तो यह जरूरी है कि इस परिवर्तन को एक स्थायी रूप दिया जाये. इसकी पूरी प्रकिया इस प्रकार है.
सबसे पहले एक नॉन ज्युडीशियल स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र (एफिडेविट) तैयार करना होगा जिसमें यह लिखा हो कि आप अपने नाम बदल लिया है. इसमें आपको विशेष रूप से नये व पुराने नाम का उल्लेख करना होगा. साथ ही खुद से जुड़ी बाकी जानकारी जैसे पति या पिता का नाम, पता आदि भी देना होगा.
इस शपथ पत्र को एक आवेदन के साथ अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना होगा.सत्यापित हो जाने के बाद इसकी सूचना अपने क्षेत्र के किसी ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना होगा, जिसकी प्रसार संख्या अच्छी हो.
अब इस सत्यापित शपथ पत्र और अखबार में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति को संलग्न करते हुए एक आवेदन राज्य की राजधानी में राजकीय प्रेस में भेजकर इसे प्रकाशित कराना होगा. राजकीय प्रेस एक निश्चित शुल्क जमा लेने के बाद इस सूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित करता है. इस आवेदन पत्र के साथ आपकों अपना आइडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ व फोटो संलग्न करना होगा साथ ही आवेदन में बताना होगा कि आपने किन कारणों से नाम परिवर्तित किया है.
इस तरह आपका नया नाम पूरी तरह से स्थापित हो जाता है. अब आप इस राजकीय गजट की कुछ प्रतियां खरीद कर रख लें. यही आपके नाम परिवर्तन का सबूत है.
इन प्रतियों को दिखा कर आप अपने सभी तरह के दस्तावेजों और रिकार्ड में अपना नाम बदलवा सकते हैं.
सबसे पहले पैन व बैंक खाते को करें अपडेट
नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबसे पहले अपने पैन कार्ड और बैंक खाते को अपडेट कराना जरूरी है. इसके लिए आपको केवाइसी फार्म भर कर जमा करना होगा और साथ में आइडी प्रूफ व एड्रेस प्रूफ की प्रति और राजकीय गजट की स्वअभिप्रमाणित कॉपी संलग्न करना होगा. कभी भी नये नाम के साथ नया पैन कार्ड नहीं बनवाना चाहिए. अपने पुराने पैन कार्ड को ही सुधारने का विकल्प उपलब्ध रहता है.
नॉमिनी स्टेटस ठीक करें
कई परिवारों में शादी के पहले भी माता-पिता अपने विभिन्न निवेश दस्तावेजों में, बीमा पॉलिसियों में, जमीन-जायदाद संबंधी दस्तावेजों, बैंकों खातों आदि मुख्य जगहों पर बेटियों को नॉमिनी घोषित करते हैं. परंतु जब बिटिया की शादी हो जाती है और उसका नाम बदल जाता है, तो उन दस्तावेजों में इसे अपडेट नहीं किया जाता. इसलिए यह जरूरी है कि तुरंत ही सारे जगहों पर नये नाम को अपडेट करा लें.
म्यूचुअल फंड के दस्तावेज में नाम दर्ज कराएं
म्यूचुअल फंड में किये गये निवेश के दस्तावेज में भी नये नाम को जरूर दर्ज कराएं. अगर शादी की वजह से आपका नाम परिवर्तित हुआ है तो आपको नाम परिवर्तन करने के लिए इन दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ केवाइसी फार्म को ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट के पास जमा कराना होगा.
1) मैरेज सर्टिफिकेट की कॉपी, 2) राजकीय गजट की कॉपी, 3)पैन कार्ड की कॉपी, 4) बैंक द्वारा सत्यापित नाम व पता की कॉपी, 5) एक कैंसल्ड चेक.इस प्रक्रिया में 10-12 दिन का समय लगता है.
आयकर रिटर्न दाखिल करने में
आजकल लड़कों की तरह लड़कियां भी तेजी से आगे बढ़ते हुए रोजगार पा रहीं हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहीं हैं. वे भी आयकर रिटर्न दाखिल कर रहीं हैं. ऐसे में शादी के बाद अगर उनका नाम बदल जाता है, तो उन्हें अपने नये पैन के साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि आपका पैन अपडेट हो.

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