#GST एक देश,एक टैक्स: प्लेन के इकोनॉमिक क्लास में सफर होगा थोड़ा सस्ता, जानें क्या होगा सस्ता-क्या महंगा

नयी दिल्ली : आगामी एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद इकोनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा सस्ती हो जायेगी. इकोनॉमी श्रेणी के किराये के लिए जीएसटी दर पांच प्रतिशत तय की गयी है. अभी यह छह प्रतिशत है. हालांकि, बिजनेस श्रेणी में विमान से यात्रा महंगी होगी. इसके लिए कर की दर 12 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2017 8:08 AM

नयी दिल्ली : आगामी एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद इकोनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा सस्ती हो जायेगी. इकोनॉमी श्रेणी के किराये के लिए जीएसटी दर पांच प्रतिशत तय की गयी है. अभी यह छह प्रतिशत है. हालांकि, बिजनेस श्रेणी में विमान से यात्रा महंगी होगी. इसके लिए कर की दर 12 प्रतिशत तय की गयी है, जो अभी तक नौ प्रतिशत थी. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार को की गयी घोषणा सरकार की आम लोगों के लिए विमान यात्रा को सस्ता करने के लक्ष्य के अनुरूप है.

सिडनी के विमानन क्षेत्र के शोध संस्थान कापा सेंटर ऑफ एविएशन के अनुसार, सरकार का इकोनॉमी और बिजनेस श्रेणी के लिए पांच और 12 प्रतिशत का कर लगाने का फैसला काफी अच्छा है. यह देश में सस्ते किराये की व्यवस्था को समर्थन करने वाला है. कापा ने कहा कि इससे घरेलू विमान यात्रा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इसमें भारत तीसरे स्थान पर है. 2016 में भारत का घरेलू विमान यात्रियों का आंकड़ा 10 करोड़ रहा. यह सिर्फ अमेरिका (71.9 करोड़) और चीन (43.6 करोड़) से ही पीछे है.

विदेशी टूरिस्ट्स की यात्रा होगी महंगी: जीएसटी की जिन दरों की घोषणा की गयी है उनमें पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत, एसी रेस्तरां और शराब लाइसेंस वाले रेस्तरां पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा. मार्केट के जानकारों के मुताबिक जीएसटी की ऊंची दरों का असर विदेशी पर्यटन पर पड़ेगा.फेडरेशन ऑफ होटल्स ऐंड रेस्तरां असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के उपाध्यक्ष गरीश ओबरॉय ने बयान में कहा कि शुरुआती प्रतिक्रिया काफी बेचैनी की है. 28 प्रतिशत का मतलब है कि उद्योग समाप्त हो जायेगा.। एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष दिलीप दतवानी ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि म्यांमार, थाइलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अन्य देशों में 5 से 10 प्रतिशत की दर से कर लगता है.

ओला, उबर सस्ती होंगी: जीएसटी के तहत उबर और ओला जैसी एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों से टैक्सी की बुकिंग करना सस्ता हो जायेगा. इस तरह की सेवाएं पांच प्रतिशत दर की श्रेणी में आयेंगी. अभी एप आधारित टैक्सी सेवाओं से टैक्सी बुक करने पर छह प्रतिशत का कर लगाता है.

इ-वाणिज्य कंपनियां बिक्रेताओं पर एक फीसदी शुल्क लगायेंगी: राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने घोषणा की कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी इ-वाणिज्य कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस काटना होगा. हालांकि इ-वाणिज्य ग्राहकों पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.

क्या सस्ता-क्या महंगा

चूड़ी, आलता, कुमकुम व बिंदी पर टैक्स नहीं

00 % टैक्स : दूध-दही, पनीर, छेना, मछली, ताजे फल, नारियल, साधारण नमक, , अंडा, प्राकृतिक मधु, टमाटर, आलू समेत अन्य सब्जियां और अनाज को टैक्स फ्री किया गया है. इसके अलावा कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और आलता को भी जीएसटी के कर के दायरे से मुक्त किया गया है. ज्यूडिशियल व नन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर (यदि सरकारी कोषागार या सरकार द्वारा अधिकृत वेंडर के जरिये बेचे जाते हों तो), पोस्टल सामग्री, मुद्रित पुस्तकें, न्यूज पेपर, जर्नल्स, हेंडलूम, श्रवण मशीन, स्लेट पेंसिल, चॉक आदि पर भी कोई कर नहीं लगेगा. सभी तरह के कंट्रासेप्टिव और कंडोम भी दायरे से मुक्त.

05 % टैक्स : फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, ब्रैंडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसे आइटम.

12 % टैक्स : फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, टेलिकॉम सर्विसेज व सेल फोन जैसी जरूरी चीजें.

18 % टैक्स : फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, ब्रांडेड गारमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस समेत फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स.

28 % टैक्स : चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट नौका विहार, रेस क्लब बैटिंग, सिनेमा.

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