अक्सर पेमेंट करते वक्त आप ज्यादा सावधान रहते हैं लेकिन कई बार इतनी सावधानी के बाद भी गलती हो जाती है और पैसा किसी और खाते में चला जाता है
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पैसा किसी और खाते में गया और आप परेशान हो जाते हैं. ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें, बैंक के पास जायें. उस व्यक्ति से संपर्क करें या कहां शिकायत करें.
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सबसे बड़ा सवाल होता है पैसा वापस कैसे आयेगा. अगर आफका पैसा किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में चला गया है तो परेशानी बढ़ जाती है.
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ऐसे में आपको सबसे पहले बैंक के मैनेजर से संपर्क करना चाहिए और पूरी बात बतानी चाहिए. साथ ही आपको पैसा ट्रांसफर होने के सबूत भी दिखाने होंगे जैसे कोई स्लिप या ऑनलाइन ट्रांसफर की डिटेल.
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आप लिखित या ईमेल के जरिये भी शिकायत कर सकते हैं. बैंक आपके और उस अकाउंट से पैसा लाने के बीच मध्यस्थता की भूमिका में होता है. अगर आपका पैसा उसी बैंक के किसी अकाउंट में गया तो बैंक ट्रांजेक्शन रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है.
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इससे सात दिनों में आपका पैसा वापस आ जाता है. अगर दूसरे अकाउंट में गया हो तो वहां जाकर आपको आधिकारियों से मुलाकात करनी होगी
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अगर आपसी सहमति से पैसा वापस आ गया तो ठीक लेकिन अगर जिसके अकाउंट में पैसा गया हो वो देने से इनकार कर दे, तो आपको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना पड़ सकता .
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