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तिहाड़ जेल भेजी गयी अनुब्रत मंडल की पुत्री सुकन्या, पिता के साथ जेल में बिताएगी 12 दिन

सुकन्या मंडल को रविवार को अदालत ने 12 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अनुब्रत मंडल की बेटी को 12 दिन की जेल हिरासत में भेजने के आदेश के बाद इस सवाल पर कयास लगने शुरू हो गए है कि क्या सुकन्या तिहाड़ जेल में अपने पिता अनुब्रत मंडल से मिल पाएगी की नहीं?

बीरभूम, मुकेश तिवारी. गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को रविवार को अदालत ने 12 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अनुब्रत मंडल की बेटी को 12 दिन की जेल हिरासत में भेजने के आदेश के बाद इस सवाल पर कयास लगने शुरू हो गए है कि क्या सुकन्या तिहाड़ जेल में अपने पिता अनुब्रत मंडल से मिल पाएगी की नहीं? ईडी द्वारा तीन दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ में सटीक रूप से सहयोग नहीं करने पर आज रिमांड अवधि के समाप्त होने पर ईडी ने सुकन्या को अदालत में पेश किया.

12 दिनों के लिए जेल हिरासत में

अदालत ने सुकन्या को 12 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया. अनुब्रत मंडल पहले से ही इस जेल में है. ईडी ने बुधवार दोपहर बाद सुकन्या को दिल्ली में ही गिरफ्तार किया था. गुरुवार को जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने तीन दिन की ईडी हिरासत का आदेश दिया था. अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या की रविवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. वर्चुअल सुनवाई के बाद जज ने जेल हिरासत का आदेश दिया. पता चला है कि ईडी ने सुकन्या की हिरासत नहीं मांगी है.

अधिकारियों के कई सवालों का सामना करना पड़ा

ईडी की हिरासत में सुकन्या को ईडी अधिकारियों के कई सवालों का सामना करना पड़ा. जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ किए जाने पर वह फूट-फूट कर रोने लगी थी. उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ‘मैंने कुछ नहीं किया. बिजनेस से जुड़ा कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है मैं नहीं दे सकती. सूत्रों के मुताबिक, सुकन्या ने केंद्रीय जांच अधिकारियों से अनुरोध की थी कि उसे अपनी दोस्त से बात करने दी जाए. इतना ही नहीं सुकन्या अपने पिता से भी तिहाड़ जेल में मिलना चाहती थी.

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कोर्ट के आदेश के बाद सुकन्या तिहाड़ जेल जा रही

कोर्ट के आदेश के बाद सुकन्या तिहाड़ जेल जा रही हैं. हालांकि, सुकन्या के वकील ने आज कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को किताबें जेल ले जाने की इजाजत दी जाए. इतना ही नहीं पिता अनुब्रत और दोस्त सुतपा पाल को कम से कम 10 मिनट के लिए सुकन्या से मिलने दिया जाए. न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला जेल प्रशासन करेगा.

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