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West Bengal News: बीरभूम नरसंहार के आरोपी अनारूल हुसैन ने खुद को बताया निर्दोष, कहा-षड्यंत्र कर फंसाया

West Bengal News: सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद बागतुई मामले में आरोपी टीएमसी नेता अनारूल हुसैन को कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने तारापीठ से गिरफ्तार कर लिया था. अनारूल हुसैन को 14 दिनों के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था.

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट एक ब्लॉक के बड़शाल ग्राम पंचायत के बागतुई नरसंहार की घटना में गिरफ्तार रामपुरहाट एक ब्लॉक के तृणमूल पार्टी अध्यक्ष अनारूल हुसैन को शुक्रवार को 14 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद आज रामपुरहाट अनुमंडल न्यायालय लाया गया. इस दौरान अनारूल ने कहा कि वह निर्दोष है. उसे न्यायपालिका पर विश्वास है. अनारूल हुसैन ने अदालत परिसर में कहा कि मुख्यमंत्री व दल की नेत्री पर विश्वास के साथ उसने आत्मसमर्पण किया है.

सीएम के आदेश पर हुई थी गिरफ्तारी

आरोपी अनारूल हुसैन ने कहा कि जो टीवी पर बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे (ममता पर अनारूल) फंसाया है. संयोग से 21 मार्च को तृणमूल के उपप्रधान भादू शेख की हत्या के बाद रामपुरहाट के बागतुई गांव में उनके समर्थकों ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था. कम से कम 10 घरों में आग लगा दी गई थी. आग में बच्चों और महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गयी थी. 24 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम के बागतुई गांव में घटनास्थल का दौरा किया था. उन्होंने वहां जाकर स्थानीय तृणमूल नेता अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. सीएम के आदेश के बाद बागतुई मामले में आरोपी टीएमसी नेता अनारुल हुसैन को कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने तारापीठ से गिरफ्तार कर लिया था. अनारूल हुसैन को 14 दिनों के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था, दूसरी ओर आज सीबीआई बागतुई भादू शेख हत्या मामले में फरार चार आरोपियों को मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कोलकाता पहुंची है.

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असली हत्यारों को गिरफ्तार करें सीबीआई: तबिना बीबी

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बीरभूम जिले के रामपुरहाट एक ब्लॉक के बड़शाल ग्राम पंचायत के उपप्रधान और बागतुई के तृणमूल नेता भादू शेख हत्या मामले की जांच शुक्रवार को सीबीआई को अदालत ने सौंप दिया है. इस मामले को लेकर भादू शेख की पत्नी तबिना बीबी ने मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट ने जब मेरे पति की हत्या का मामला सीबीआई को जांच के लिए दे ही दिया तो वे चाहती हैं कि उनके पति के असली हत्यारों को सीबीआई गिरफ्तार करे. जो निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए.

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रिपोर्ट: मुकेश तिवारी

Guru Swarup Mishra
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मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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