पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य के दमकल मंत्री सुजीत बोस को पूछताछ के लिए तलब किया है. मंत्री को स्पीड पोस्ट के जरिये पत्र भेजकर 31 अगस्त को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की पीठ ने नगर निकायों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. फिलहाल सीबीआई की ओर जांच शुरु कर दी गई है.
हाल ही में सीबीआई ने नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिये कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था. दावा है कि कई दस्तावेज भी बरामद किये गये थे. जांच एजेंसी के मुताबिक उस दस्तावेज के आधार पर सुजीत को समन भेजा जाएगा. 2016 में सुजीत दक्षिण दमदम नगर पालिका के उप प्रमुख थे. सीबीआई का मानना है कि उस वक्त नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ था. उन्हें पूछताछ के लिए 31 अगस्त को सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में बुलाया गया है.
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ईडी ने 19 मार्च को भर्ती मामले में अयान शील को गिरफ्तार किया था. ईडी का दावा है कि साल्टलेक में अयान के कार्यालय की तलाशी में राज्य की कई नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों के लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिकाएं) मिली हैं. ईडी सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि पूछताछ के दौरान अयान ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने विभिन्न नगर पालिकाओं में नौकरी दिलाने के बदले कुल 200 करोड़ रुपये लिए थे.
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इसके बाद नगरपालिका में नियुक्ति भ्रष्टाचार उजागर हुआ. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने नगर पालिका की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया. राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने राज्य की याचिका खारिज कर दी. नगर पालिका की नियुक्ति की सीबीआई जांच के जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा गया है.
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दमकल मंत्री सुजीत बोस ने कहा है कि वह पूछताछ के लिये निजाम पैलेस जाएंगे और सीबीआई का हर तरह से सहयोग करेंगे. उनका कहना है कि मामले से जुड़ी जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है वह सीबीआई को जरुर देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिक्षक भर्ती घोटाले और नगर पालिका भर्ती घोटाले के बीच एक संबंध प्रतीत होता है. मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हुए इस मामले से अभिषेक बनर्जी का कोई संपर्क नहीं है. यह मामला राज्य सरकार के साथ जुड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया था, जिसका अभिषेक बनर्जी से किसी प्रकार का लेना-देना नहीं है.
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राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 15 जून 2023 के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें एकल पीठ द्वारा नगरपालिका भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा गया था. केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है यह घोटाला 200-250 करोड़ रुपये का हैं, क्योंकि नगरपालिकाओं में भर्ती के लिए प्रत्येक पद के लिए रिश्वत की रकम तय की गयी थी. भर्तियों में अनियमितता का यह मामला विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, सफाई कर्मचारी, चपरासी, ड्राइवर आदि से संबंधित था.
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