21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नजरबंद रहेंगे नारद कांड में गिरफ्तार ममता के 2 मंत्री, विधायक और कोलकाता के पूर्व मेयर, कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया ये आदेश

नारद कांड में गिरफ्तार फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी गृहबंदी रहेंगे.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला देने वाले नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड में गिरफ्तार किये गये ममता कैबिनेट के दो मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को हाइकोर्ट ने नजरबंद करने का आदेश दिया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को दी गयी जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था. इस पीठ में न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी भी हैं. अंतत: पीठ ने निर्देश दिया कि अब तक न्यायिक हिरासत में रह रहे ये नेता अब घर में ही नजरबंद रहेंगे.

पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी के बीच मतभेद के मद्देनजर मामले को दूसरी पीठ में भेजने का भी फैसला किया. घर में ही नजरबंद करने के आदेश पर दोनों पक्षों की ओर से और बहस का अनुरोध करने के बाद मामले पर सुनवाई जारी है. जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

Also Read: ‘नौटंकी’ कर रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल अधिकारी बोले

कलकत्ता उच्च न्यायालय में नारद स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गये तृणमूल नेताओं को दी गयी जमानत के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई. इस मामले की सुनवाई अपरिहार्य कारणों से टाल दी गयी थी.

कलकत्ता हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ जमानत अर्जियों को विशेष सीबीआई अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

Also Read: Narada Sting Case: फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी समेत बंगाल के चार नेताओं पर कलकत्ता हाइकोर्ट में आज होगी सुनवाई

सीबीआई ने इस मामले में 53 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को करीब ढाई घंटे तक सुनवाई करने के बाद एक दिन के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. विधायक मदन मित्रा के वकील ने केस को किसी और डिवीजन बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इससे इनकार कर दिया.

इससे पहले हाइकोर्ट ने राज्य के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल विधायक मदन मित्रा एवं कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई अदालत से मिली जमानत पर सोमवार रात को रोक लगा दी थी. चारों को सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में सोमवार को सुबह-सुबह गिरफ्तार किया था.

Also Read: Narada Sting Case: कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर किया था हंगामा, 4 गिरफ्तार

Posted By: Mithilesh Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें