25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशिष्ट समय तय करने से हाइकोर्ट ने किया इंकार

हाइकोर्ट ने कहा कि डेढ‍़ महीने से सिर्फ पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों की हो रही है सुनवाई. लोग सोचते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं. दरअसल, आपके पंचायत के मुकदमों की भीड़ से बाकी सभी मुकदमे दबते जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है लेकिन हिंसा की घटनाएं कम नहीं हो रही है. वहीं कलकत्ता हाइकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों के आने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को वकील सब्यसाची चटर्जी ने हावड़ा के बाली, जगाछा, नदिया समेत कई स्थानों पर विपक्षी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं देने के आरोपों की जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने केस दायर करने की कोर्ट में अर्जी दी थी. जस्टिस अमृता सिन्हा ने उन्हे केस दायर करने की इजाजत दे दी.

काउंटिंग एजेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा पत्र

वकील सब्यसाची चटर्जी ने दावा किया कि मतगणना के दिन काउंटिंग एजेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर को जान बचाने के लिए पत्र लिखा था. उन्होंने उस पत्र का बयान अदालत में पेश किया. कोर्ट ने उनकी याचिका पर पुनर्विचार के साथ स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करने का निर्देश दिया है. कल इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Also Read: पंचायत चुनाव में हिंसा व लूट के लिये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार, बोले शुभेंदु अधिकारी व सुकांत मजूमदार
भाजपा सांसद ने दूसरी बार पंचायत चुनाव कराने की मांग रखी 

पंचायत चुनाव में हो रही धांधली को देखते हुए भाजपा सांसद ने पूरे पुरुलिया जिले में  दूसरी बार पंचायत चुनाव कराने की मांग रखते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने फिर से मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि पुरुलिया में दोबारा पंचायत चुनाव करवाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी.

Also Read: बीजेपी ने लगाए ममता बनर्जी पर आरोप, कहा- पंचायत चुनाव में हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने जताई नाराजगी

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने नाराजगी जताई और कहा कि पंचायत मामला पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है. सिर्फ पंचायत चुनाव के मामलों की सुनवाई हो रही है. अन्य किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है. लोग सोचते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं. दरअसल, आपके पंचायत के मुकदमों की भीड़ से बाकी सभी मुकदमे दबते जा रहे हैं. फिर भी यदि आप केस का समय बताने को कहें तो यह हमारे लिए संभव नहीं है. मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों ने वकीलों के एक समूह के अपने मामलों को विशिष्ट समय देने के अनुरोध को खारिज कर दिया.

Also Read: कलकता हाइकोर्ट : चुनाव के दिन अपने बूथ के 200 मीटर के दायरे में ही रहेंगे शुभेंदु

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें