पाकिस्तान की अदालत ने मुशर्रफ को विदेश जाने की इजाजत दी

कराची: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रशासन को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का नाम ‘एक्जिट कंट्रोल’ सूची से बाहर करने का आदेश दिया है जिससे उनके देश से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है.सूची से अपना नाम बाहर करने संबंधी मुर्शरफ के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए सिंध हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मोहम्मद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2014 2:39 PM

कराची: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रशासन को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का नाम ‘एक्जिट कंट्रोल’ सूची से बाहर करने का आदेश दिया है जिससे उनके देश से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है.सूची से अपना नाम बाहर करने संबंधी मुर्शरफ के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए सिंध हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति शाहनवाज की दो सदस्यीय पीठ ने यह आदेश जारी किया.

देशद्रोह कानून के तहत एक मामले के साथ ही कई मुकदमे का सामना कर रहे 70 वर्षीय मुशर्रफ ने एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से अपना नाम हटाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिससे कि यूएई में वह अपनी बीमार मां को देखने के लिए जा सके.सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं.ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आसिया इशाक ने कहा, ‘‘यह सच है कि उनके (मुशर्रफ) देश से बाहर जाने पर अब कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन, अभी वह तुरंत देश छोडकर नहीं जाएंगे.’’

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