भ्रष्टाचार के आरोप में खालिदा जिया पर हो सकता है मुकदमा

ढाका: बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर लगे भ्रष्‍टाचार आरोप पर उन्‍हें मुश्किलों का सामना करना पड सकता है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज रिश्वत के मामले में उनके अभ्यारोपण को चुनौती देने की अपील को खारिज कर दिया है. अब उन पर मुकदमे का रास्ता साफ हो गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2014 3:42 PM
ढाका: बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर लगे भ्रष्‍टाचार आरोप पर उन्‍हें मुश्किलों का सामना करना पड सकता है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज रिश्वत के मामले में उनके अभ्यारोपण को चुनौती देने की अपील को खारिज कर दिया है.
अब उन पर मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है और दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है. प्रधान न्यायाधीश एम मुजम्मिल हुसैन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने खालिदा की अपील को खारिज कर दिया है.
उन्होंने अपने मरहूम पति जियाउर रहमान के नाम पर परोपकारी संस्था से संबंधित घूसघोरी के आरोप में सुनवाई किए जाने के खिलाफ अपील की थी. शीर्ष न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा ‘अपीली प्रभाग ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया है. अब उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई का सामना करना होगा.’
उच्च न्यायालय की एक पीठ ने उनके अभ्यारोपण को सही ठहराने के बाद 69 वर्षीय जिया ने आखिरी प्रयास के तहत शीर्ष न्यायालय का रुख किया था.

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