इस्लामाबाद: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी की जमानत पर पाकिस्तान के आतकंवाद निरोधक अदालत ने सवाल खड़े किये हैं.
आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने कहा, कानूनी खामियों, कमजोर सबूत और अप्रासंगिक धाराओं की वजह से वर्ष 2008 के मुंबई बम हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिली.लखवी को अठारह दिसंबर को जमानत देने वाले एटीसी न्यायाधीश सैयद कौशर अब्बास जैदी ने अपने लिखित आदेश में कहा कि 54 वर्षीय आरोपी के विरुद्ध सबूत अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों के बयानों पर आधारित हैं जो स्पष्ट तौर पर उसकी जमानत नामंजूर करने के लिए अपर्याप्त थे.अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से उजागर होता है कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर लखवी को आरोपित किया गया.