पाकिस्तान सरकार ने लखवी की जमानत को चुनौती दी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने के आतंकवाद निरोधी अदालत के फैसले को आज इस्लामाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी. अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने कहा, ‘‘हमने लखवी को जमानत देने के आतंकवाद विरोधी अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2015 7:28 PM

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने के आतंकवाद निरोधी अदालत के फैसले को आज इस्लामाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी.

अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने कहा, ‘‘हमने लखवी को जमानत देने के आतंकवाद विरोधी अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी है.’’ यह पूछे जाने पर कि ऊपरी अदालतें शीतकालीन अवकाश के कारण आगामी आठ जनवरी तक बंद हैं तो फिर याचिका कैसे दायर की गई तो अजहर ने कहा, ‘‘सरकार ने इस्लामाबाद हाइकोर्ट से आग्रह किया था कि वह आपात मामले के तौर पर विचार करते हुए याचिका को स्वीकार करे.’’ अदालत इस मामले पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करेगी.

याचिका में सरकार ने कहा है, ‘‘आतंकवाद विरोधी अदालत ने लखवी को जमानत देते हुए इस मामले में गवाही को नजरअंदाज किया. लखवी के खिलाफ ठोस गवाही मौजूद होने के बावजूद उसे जमानत दी गई.’’
याचिका में सरकार ने आगे कहा, ‘‘आतंकवाद विरोधी अदालत का आदेश उचित नहीं है क्योंकि आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण गवाहों को पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष को थोडे और समय की जरुरत थी.’’सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि लखवी के वकील ने प्रक्रियाओं में देरी की और उसने अदालत से आग्रह किया कि लखवी को जमानत देने के फैसले को खारिज किया जाए.

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