इस्लामाबाद: लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 26:11 को मुंबई पर किए गए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में जमानत दे दी है.
Advertisement
अफगान व्यक्ति के अपहरण मामले में पाकिस्तान की अदालत ने लखवी को दी जमानत
इस्लामाबाद: लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 26:11 को मुंबई पर किए गए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में जमानत दे दी है. लेकिन 54 वर्षीय आतंकी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक दूसरी […]
लेकिन 54 वर्षीय आतंकी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक दूसरी अदालत सरकार द्वारा ‘‘लोकव्यवस्था बनाए रखने’’ के कानून के तहत उसे हिरासत में ही रखे जाने पर फैसला नहीं सुना देती.
लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने अफगान नागरिक अनवर खान के अपहरण के मामले में लखवी की याचिका कल स्वीकार कर ली थी और उसे दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी.’’ अब्बासी ने कहा कि उन्होंने न्यायाधीश मियां अजहर नदीम को बताया था कि उसके मुवक्किल को ‘‘झूठी और मनगढंत’’ प्राथमिकी में फंसाया गया है.
उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में एक (अनवर खान) छद्म किरदार है और उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के सरकारी आदेश को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित कर दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे जेल में रखने के लिए यह कहानी गढी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement