श्रीलंकाई अदालत ने बलि पर लगाई रोक

कोलंबो : श्रीलंका की एक अदालत ने हिंदू मंदिरों में वार्षिक धार्मिक परंपरा के तौर पर दी जाने वाली बलि पर रोक लगा दी है. बौद्ध भिक्षुओं के संगठन ‘जातिका भिखू फेडरेशन’ (जेबीएफ) ने उत्तर-पश्चिम शहर कि चिलाव में वार्षिक परंपरा के तौर पर दी जाने वाली पशुओं की बलि के खिलाफ याचिका दायर की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2013 9:43 PM

कोलंबो : श्रीलंका की एक अदालत ने हिंदू मंदिरों में वार्षिक धार्मिक परंपरा के तौर पर दी जाने वाली बलि पर रोक लगा दी है. बौद्ध भिक्षुओं के संगठन ‘जातिका भिखू फेडरेशन’ (जेबीएफ) ने उत्तर-पश्चिम शहर कि चिलाव में वार्षिक परंपरा के तौर पर दी जाने वाली पशुओं की बलि के खिलाफ याचिका दायर की थी.

जेबीएफ के पदाधिकारी वेन थिम्बूगोदा सरानदा ने कहा, ‘‘अपीलीय अदालत से जो आदेश मिला, वह बीते एक साल की मेहनत का नतीजा था.’’

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