अलगाववादी नेता मर्सरत आलम की जमानत याचिका खारिज
श्रीनगर : बड़गाम जिले में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बंद की वजह से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है. अलगाववादी नेता के वकील शब्बीर आलम भट्ट ने बताया कि अदालत ने मर्सरत की जमानत […]
श्रीनगर : बड़गाम जिले में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बंद की वजह से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है.
अलगाववादी नेता के वकील शब्बीर आलम भट्ट ने बताया कि अदालत ने मर्सरत की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने आगे बताया कि जमानत याचिका किस आधार पर खारिज की गई है इसकी जानकारी आदेश की कॉपी आने के बाद ही पता चल पायेगी.
आपको बता दें कि 45 वर्षीय नेता मसर्रत को हाल ही में देशद्रोह करने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें घाटी की जेल से जम्मू के कोटभलवाल जेल में स्थानांतरित किया गया था. हाल ही में मर्सरत ने कश्मीर के हैदरपोरा क्षेत्र में आयोजित हुर्रियत नेता सैय्यद अली शाह गिलानी की रैली में पाक्स्तिान का झंडा लहराते हुए भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आये थे.