ईरान में गोद ली बच्ची से शादी कर सकेंगे पिता

तेहरान: बच्चों के अधिकारों के नाम पर ईरान में इनसानी रिश्तों को तार-तार करनेवाला एक कानून बना है. संसद में पारित हुए इस बिल के अनुसार अब ईरानी पुरुष अपनी गोद ली हुई अपनी बेटी से शादी कर सकेंगे. इतना ही नहीं बच्ची अगर 13 साल की है तो भी उससे शादी की जा सकेगी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 2, 2013 10:24 AM

तेहरान: बच्चों के अधिकारों के नाम पर ईरान में इनसानी रिश्तों को तार-तार करनेवाला एक कानून बना है. संसद में पारित हुए इस बिल के अनुसार अब ईरानी पुरुष अपनी गोद ली हुई अपनी बेटी से शादी कर सकेंगे. इतना ही नहीं बच्ची अगर 13 साल की है तो भी उससे शादी की जा सकेगी. सामाजिक कार्यकर्ता संसद में पारित इस बिल के विरोध में उतर आये हैं.

इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोर्ट यह आदेश देता है कि बच्चे के हित में है तो परिवार के केयरटेकर को गोद लिए बच्चे से शादी करने की छूट होगी. सभी बिलों पर अंतिम निर्णय करनेवाली ईरान की गार्डियन काउंसिल ने अभी इस विवादास्पद कानून पर अपना फैसला नहीं दिया है. अब इस कानून के अनुसार 13 साल की बच्ची की भी शादी हो सकेगी बशर्ते उसके पिता की इजाजत हो साथ ही जज की इजाजत होनी चाहिये.

वहीं लड़के 15 साल की उम्र में शादी कर सकेंगे. अभी मौजूदा कानून में किसी भी परिस्थिति में सौतेले बच्चों से शादी की इजाजत नहीं है. मानवाधिकार वकील एस सद्र के अनुसार यह बिल बच्चों के साथ सेक्स को कानूनी जामा पहना रहा है. उनके अनुसार गोद लिए बच्चों से शादी करना ईरानी संस्कृति नहीं है. अगर कोई पिता अपनी गोद ली नाबालिग बच्ची से शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप है. ईरान में गोद ली हुई बच्ची अपने पिता के सामने हिजाब पहनती है वहीं गोद लिए बच्चे के सामने मां हिजाब पहनती है अगर लड़का बड़ा है तो.

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