कोर्ट का आदेश,सिर्फ मुस्लिम ही करें अल्लाह शब्द का प्रयोग

कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि गैर मुस्लिम ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ईसाई अखबार को यहां ऐसा करने से रोक दिया गया है. अपीलीय अदालत ने एकमत से यह फैसला किया. अदालत ने सरकार को उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मांग की गई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 14, 2013 3:30 PM

कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि गैर मुस्लिम ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ईसाई अखबार को यहां ऐसा करने से रोक दिया गया है.

अपीलीय अदालत ने एकमत से यह फैसला किया. अदालत ने सरकार को उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मांग की गई थी कि 2009 में यहां के एक उच्च न्यायालय द्वारा मलेशियाई कैथोलिक अखबार ‘द हेराल्ड’ अखबार को ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दिए जाने के आदेश को रद्द किया जाए. उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2009 में अखबार को अल्लाह शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए गृह मंत्रालय के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था.

उस वक्त इस अदालती फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था और कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. संघीय अदालत के न्यायाधीश सेरी मोहम्मद अपानदी अली ने कहा कि अदालत ने पाया कि गृह मंत्री ने ऐसे किसी भी तरह से काम नहीं किया जिसमें न्यायिक दखल की जरुरत पड़ती हो.

Next Article

Exit mobile version