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लाल मस्जिद मामले में मुशर्रफ की जमानत पर सुनवाई स्थगित

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चल रहे लाल मस्जिद के एक इमाम की हत्या के मामले में, उनकी जमानत की अपील पर सुनवाई अदालत ने आज 4 नवंबर तक स्थगित कर दी. 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इस मामले की सुनवाई भी 11 नवंबर तक स्थगित कर दी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 1, 2013 2:14 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चल रहे लाल मस्जिद के एक इमाम की हत्या के मामले में, उनकी जमानत की अपील पर सुनवाई अदालत ने आज 4 नवंबर तक स्थगित कर दी.

70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इस मामले की सुनवाई भी 11 नवंबर तक स्थगित कर दी गयी.पुलिस उन्हें लाल मस्जिद के इमाम गाजी अब्दुल रशीद की हत्या के मामले में बेकसूर घोषित कर चुकी है.

इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) वाजिद अली ने मुशर्रफ के जमानत संबंधी आवेदन पर सुनवाई में उनका पक्ष सुना.

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता हारुन रशीद के वकील और लाल मस्जिद शुहदा फाउंडेशन के प्रतिनिधि तारिक असद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इमाम रशीद की हत्या से जुड़े सभी सबूत नष्ट कर दिये और फिर मुशर्रफ को बेकसूर घोषित कर दिया.

असद ने कहा कि वह अदालत में और सबूत पेश करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है और इसे सामान्य तौर पर नहीं निपटाया जाना चाहिए. वकील ने पूर्व सैन्य शासक की जमानत संबंधी अपील पर अपना फैसला टालने की अपील की ताकि वह और सबूत अदालत में पेश कर सकें.

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