इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को कथित रुप से बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए 35 लोगों को कल बंद कमरे में होने वाली सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है. इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनमें से कोई भी सेना की हिरासत में नहीं था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अगुवाई में एक तीन सदस्यीय खंड पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की.
अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान के महाधिवक्ता भी लापता लोगों से पूछताछ कर सकते हैं. इससे पहले सुनवाई के दौरान आसिफ ने शीर्ष न्यायालय को 35 लापता लोगों की सूची और उनके स्थानों का ब्योरा पेश किया.आसिफ ने लापता लोगों की सूची देते हुए कहा कि इनमें से सात को छोड़ा जा चुका है, तीन वजीरिस्तान क्षेत्र में रह रहे हैं, एक सउदी अरब जा चुका है, जबकि आठ अन्य कथित रुप से अफगानिस्तान जा चुके हैं और वहां कुनार घाटी में रह रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पांच अन्य लोगों की फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि सूची में शमिल सात लोगों के बारे में दी गई जानकारी बेहद संवेदनशील है.