Bahrain News: बहरीन में बुर्का पहनी एक महिला को प्रवेश की अनुमति नहीं देने पर एक भारतीय रेस्टोरेंट में ताला लग गया है. द डेली ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बहरीन के अदलिया में एक रेस्तरां में कथित तौर पर एक महिला को एंट्री से इनकार करने के बाद अधिकारियों ने उसे बंद कर दिया है. रेस्तरां की आधिकारिक साइट में उल्लेख है कि यह एक भारतीय रेस्तरां है, जो बहरीन में 1987 से कारोबार कर रहा है.
घटना तब सामने आई जब रेस्तरां के कर्मचारियों द्वारा नकाब में आई महिला को रेस्तरां में प्रवेश करने से रोकता दिखाई देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया. इसके बाद, बहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण (BTEA) ने मामले की जांच शुरू की. साथ ही सभी पर्यटन आउटलेट्स को दिशानिर्देशों का पालन करने और राज्य के कानून का उल्लंघन करने वाली नीतियों से बचने के लिए कहा है. डेली ट्रिब्यून ने BTEA के हवाले से बताया कि हम उन सभी कार्यों को खारिज करते हैं जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं. खासकर उनकी राष्ट्रीय पहचान के संबंध में.
इधर, घटना के सामने आने के बाद, रेस्तरां ने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पर माफी का बयान दिया और रेस्टोरेंट ने ड्यूटी मैनेजर को भी बर्खास्त कर दिया. बयान में लिखा है कि हमने अपनी जांच के आधार पर ड्यूटी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है. हम 35 से अधिक वर्षों से इस खूबसूरत राज्य में रहने वाले सभी देशों के अपने ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं. हमारा स्थान हर किसी के आने और अपने परिवार के साथ आनंद लेने और घर जैसा महसूस करने का स्थान है. इस मामले में एक मैनेजर ने गलती की है, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया है. बयान में कहा गया है कि सद्भावना के संकेत के तौर पर लैंटर्न हमारे सभी बहरीनी पैट्रन के स्वागत के लिए 29 मार्च को फ्री में भोजन की व्यवस्था कर रहा है.
इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे. BTEA ने जनता से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने का भी आह्वान किया है. रिपोर्ट राष्ट्रीय शिकायत और सुझाव प्रणाली तवासुल के माध्यम से या उपभोक्ता संरक्षण केंद्र को 17007003 पर कॉल करके की जा सकती है. इधर, खबर के भारत पहुंचे ही लोग कई तरह की बातें करने लगे. कुछ लोग हिजाब के सपोर्ट में तो कुछ विरोध में बातें कर रहे हैं. बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद में हाई कोर्ट ने सरकार के शिक्षण संस्थान में हिजाब पर बैन के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है.