ढाका : बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने मंगलवार को बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा को बढ़ा कर मृत्युदंड करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी. मालूम हो कि हाल ही में बांग्लादेश में यौन हमलों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद सड़कों और सोशल मीडिया पर जनाक्रोश भड़कने के बाद मंत्रिमंडल ने अधिकतम सजा मृत्युदंड करने को सोमवार को ही मंजूरी दी थी.
राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया, ”राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी और महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश जारी किया.” इसके बाद कानून मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बलात्कार के लिए अब अधिकतम सजा सश्रम आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड होगी.
बांग्लादेश में हाल के दिनों में बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि होने के बाद देशभर में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे. दुष्कर्म का एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ था. इसके बाद विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया था. प्रदर्शनकारियों ने बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की थी.
बांग्लादेश के मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खांडकर अनवारूल इस्लाम ने कहा था कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं. क्योंकि, संसद का सत्र नहीं चल रहा है.
महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करनेवाले संगठन ”आइन-ओ-सालिश केंद्र” के मुताबिक देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं. साथ ही करीब 41 पीड़िताओं की जान चली गयीं. हाल के दिनों में जनाक्रोश उससमय भड़का, जब फेसबुक पर एक वीडियो सामने आया था.
बांग्लादेश में एक दक्षिण-पूर्वी जिले में कुछ लोगों को एक महिला को निर्वस्त्र कर उस पर हमला करते देखा गया है. देश के मानवाधिकार आयोग के अनुसार, इस महिला से एक साल में बार-बार बलात्कार किया गया और उसे आतंकित किया गया. वहीं, एक अन्य कांड में एक महिला को कार से घसीटकर कॉलेज की डॉर्मेट्री में सामूहिक बलात्कार किया गया.