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Pakistan: हाईकोर्ट से इमरान खान को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर दो हफ्ते तक रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. बलुचिस्तान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ क्वेटा की स्थानीय अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वॉरंट को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है.

मुश्किलों में घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. बलुचिस्तान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ क्वेटा की स्थानीय अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वॉरंट को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है.

इमरान के खिलाफ 8 मार्च को जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट 

आपको बताएं कि, इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को आतंकवाद के आरोप का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में क्वेटा की एक कोर्ट ने पाकिस्तान दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया. इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

इमरान की पार्टी ने दायर की थी याचिका 

सरकारी संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ ‘नफरत फैलाने’ के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध 9 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. जिसे लेकर इमरान खान की पार्टी ने क्वेटा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और उससे गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने का आग्रह किया था. पार्टी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की भी अनुरोध किया

अब दो हफ्तों तक नहीं होगी गिरफ्तारी  

बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने इमरान के खिलाफ वारंट की तामील पर रोक लगा दी और बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक, जांच के निदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थानेदार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दिया है.

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