आतंकी हाफिज साईद को 10 साल की सजा हुई है. पाकिस्तान की एंटी टेरिरज्म कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज साईद की जमात-उद-दावा संगठन पर भी टेरर फंडिंग का आरोप लगा है.
अदालत ने इससे पहले सईद के करीबी माने जाने वाले जमात उद दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनायी है उस पर टेरर फंडिंग में पैसे के लेन देन का आरोप था. इस मामले में दो और आतंकी नेताओं को अपराधी बताया गया है.
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हाफिज सईद के खिलाफ चार मामलों में अबतक फैसला आ चुका है. टेरर फंडिंग मामले में संगठन के नेताओं के खिलाफ 41 मामले दर्ज हैं जिसमें अबतक 24 पर अदालत ने अपना फैसला ले दिया है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गुरुवार को लाहौर की एंटी टैरिरिज्म कोर्ट ने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद समेत आतंकी संगठन के कुछ नेताओं को सजा सुनायी है.
हाफिज साईद भारत में मोस्ट वांटेंट आतंकियों में एक है. पाकिस्तान को भारत सरकार ने इसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे सबूत दिये हैं लेकिन पाकिस्तान हर बार हाफिज पर हाथ डालने से बचता रहा है. साल 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज के इशारे पर 10 आंतकियों ने मिलकर मुंबई में 166 लोगों को मार डाला था.
इस हमले में बहुत सारे लोग घायल हुए थे . भारत इस हमले में हाफिज को लेकर पाकिस्तान को लगातार सबूत भेजता रहा है. पाकिस्तान ने हर बार सबूत पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि सबूत काफी नहीं थे. हाफिज सईद को राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को ‘वैश्विक आतंकी’ घोषित कर दिया है . हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा जिसके बाद इसे पिछले साल जुलाई में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.
Posted By – Pankaj Kumar pathak