Imran Khan News: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद भंग करने संबंधी इमरान के सभी एक्शन पर देंगे आदेश

Imran Khan News: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि पाक नेशनल असेंबली को भंग करने संबंधी प्रधानमंत्री इमरान खान के सभी एक्शन पर कोर्ट गौर करेगा और उस पर अपना आदेश जारी करेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2022 10:59 PM
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Imran Khan News: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि पाक नेशनल असेंबली को भंग करने संबंधी प्रधानमंत्री इमरान खान के सभी एक्शन पर कोर्ट गौर करेगा और उस पर अपना आदेश जारी करेगा. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रविवार को कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे.

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति आरिफ द्वारा नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद देश में मौजूदा स्थिति पर ध्यान देने के बाद की. शीर्ष अदालत के प्रवक्ता अल्वी ने यह बात कही. उन्होंने बताया कि सीजेपी बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर की शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने आज मामले की सुनवाई की. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में मुख्य न्यायाधीश के अवलोकन के बाद, वकील असद रहीम ने कहा कि जब तक अदालत का आदेश नहीं होता है, नेशनल असेंबली की स्थिति हवा में है.

देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए: चीफ जस्टिस

आज की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से कार्य करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी राज्य संस्था द्वारा कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और किसी को भी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सीजेपी ने कहा कि लोक व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत रमजान के कारण सुनवाई को नहीं खींचना चाहती और सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए. जस्टिस बंदियाल ने आंतरिक और रक्षा सचिवों को कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में अदालत को जानकारी देने का भी आदेश दिया.

मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित

मुख्य न्यायाधीश ने पीपीपी (PPP) के अनुरोध को स्वीकार करने का आदेश दिया और कहा कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी. अदालत ने हालांकि, डिप्टी स्पीकर के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और अटॉर्नी जनरल को इसे कल पेश करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति बंदियाल ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति अल्वी को मामले में प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को स्वत: संज्ञान में प्रतिवादी बनाया जाए. अदालत ने अटॉर्नी जनरल खालिद खालिद जावेद खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, रक्षा सचिव, आंतरिक सचिव, सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी.

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