तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल की सजा, लाहौर से हुई गिरफ्तारी

तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई गयी है. इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानें मामले का हर अपडेट यहां

By Amitabh Kumar | August 5, 2023 2:17 PM

पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गयी है. उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा के बाद इमरान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

इमरान खान को किया गया गिरफ्तार

कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे. खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. इमरान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी होने की खबर आयी थी. इस बीच पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने खबर दी है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. कुछ ऐसा ही दावा इमरान की पार्टी पीटीआई ने किया है. बताया जा रहा है कि उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया है.


Also Read: तोशाखाना मामला : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज

सुरक्षा कड़ी की गयी

पाकिस्तान के अदालत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगा था. कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया.

इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना

इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. 70 साल के इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया. यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया.

Also Read: तोशाखाना मामला: पूर्व पाक पीएम इमरान खान के भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुशरा बीबी को समन जारी

जानें क्या है तोशाखाना मामला

पाकिस्तान में तोशाखाना मामले की बात करें तो इस नाम का एक सरकारी विभाग है. यहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिये गये उपहारों को सहेजकर रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गये तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था जिसके बाद देश की राजनीति गरम हो गयी थी. इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती गिफ्ट प्राप्त हुए थे. बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असली कीमत से बहुत कम कीमत पर खरीद लिया. यही नहीं इन्हें इमरान ने बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेचने का काम किया.

ईसीपी ने 21 अक्टूबर, 2022 को खान को ‘‘झूठे बयान और गलत जानकारी’’ देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था.

Next Article

Exit mobile version