पाकिस्तान: इमरान खान की पार्टी के नेता असद उमर रिहा, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ घोषित किया
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव असद उमर और इमरान खान के करीबी सहयोगी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव असद उमर और इमरान खान के करीबी सहयोगी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बुधवार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. 10 मई को, पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के एक दिन बाद, उमर को एमपीओ के तहत आईएचसी मैदान से हिरासत में लाया गया था.
कोर्ट ने उमर से क्या कहा?
न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा, “असद उमर के मामले मेरे सामने हैं. अगर मैं आज आदेश जारी करता हूं, तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा.”अदालत ने इसके बाद उमर को अपने भड़काऊ ट्वीट वापस लेने और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.
दंगों के बाद भड़काऊ ट्वीट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी
एआरवाई न्यूज ने बताया कि इससे पहले 12 मई को असद उमर ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. इमरान खान के करीबी असद उमर ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (एमपीओ) के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. असद उमर ने बाबर अवान और आमना अली के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी एमपीओ गिरफ्तारी का विरोध किया. याचिका में उत्तरदाताओं में आंतरिक सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य शामिल हैं.
गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया अवैध
एआरवाई न्यूज ने बताया कि अपनी दलील में, पूर्व संघीय मंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय की संपत्ति पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. उमर ने अपनी याचिका में कहा, “IHC मैदान से मेरी गिरफ्तारी के दौरान मेरे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया.”