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कुलभूषण जाधव मामले में झुका पाकिस्तान
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कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार
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पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बिल पास
Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने झुक गया है. एएनआई की खबर के अनुसार, पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दिए फैसले के आधार पर जाधव को किसी भी कोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने एक विधेयक भी पास कर दिया है. इसके अनुसार अब कुलभूषण जाधव किसी भी कोर्ट में अपनी अपील दे सकते हैं. गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को समीक्षा और पुर्नविचार का निर्देश दिया था.
नेशनल असेंबली के 21 सदस्यों ने दिया अनुमोदनः पाकिस्तान नेशनल असेंबली के लोअर हाउस में बिल को स्वीकर किया गया. इसके लिए 21 सदस्यों ने अपना अनुमोदन दिया है. नेशनल असेंबली ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले (समीक्षा और पुर्नविचार) अधिनियम नाम लिया है. यह अधिनियम पूरे पाकिस्तान में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बता दें, इमरान खान सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए नेशनल असेंबली में यह बिल पेश किया था.
क्या है पूरा मामलाः गौरतलब है कि साल 2016 में पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूस करार देते हुए पाकिस्तान ने पकड़ लिया था. पाकिस्तान की सैन्य अदालत में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई थी. सैन्य कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील की. जिसमें भारत ने पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती के खिलाफ अपील की थी. भारत की ओर से प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने मुकदमा लड़ा था.
अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसलाः इंटरनेशनल कोर्ट ने इस मामले में 2019 में अपना फैसला सुनाया. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को वियना संधि (1963) के उल्लंघन का दोषी करार दिया. और भारत के पक्ष में फैसला सुनाया. इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा पर फिर से समीक्षा और पुनर्विचार करे.
Posted by: Pritish Sahay